दो बच्चों की शर्त हटाने की तैयारी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रारूप नियम निरस्त किया

अनोखा तीर, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासकीय कर्मचारियों एवं नौकरी के अभ्यर्थियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए शासकीय सेवाओं में दो से अधिक बच्चों की सीमा से संबंधित प्रस्तावित प्रारूप नियम को निरस्त कर दिया है। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस प्रारूप को तत्काल पोर्टल से हटाया जाए तथा संबंधित प्रावधानों को विलोपित कर नया प्रारूप प्रकाशित किया जाए।

गौरतलब है कि वर्ष 2001 से लागू प्रावधानों के अनुसार 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक जीवित संतान होने पर उम्मीदवारों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाता था। वहीं शासकीय सेवकों के लिए भी दो से अधिक संतान होना आचरण नियमों के तहत कदाचार की श्रेणी में रखा गया था।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवा से अपात्र ठहराने वाले प्रावधानों को हटाया जाए। सरकार के इस निर्णय से शासकीय नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

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