लोक सेवा गारंटी में लापरवाही.

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-खिरकिया सीएमओ पर 2 हजार का जुर्माना
अनोखा तीर, हरदा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम केे तहत नागरिकों को चिन्हित सेवाएं निर्धारित समय सीमा में देने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत सेवाओं को समय सीमा में न देने पर दोषी अधिकारी पर अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान किया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद खिरकिया महेन्द्र शर्मा द्वारा एक आवेदन पत्र का निराकरण निर्धारित समय सीमा में नहीं किया गया। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने आवेदक को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध न कराने के मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी खिरकिया महेन्द्र शर्मा पर 2 हजार रूपये एकमुश्त शास्ति अधिरोपित की है। श्री शर्मा को यह राशि सात दिवस की समय सीमा में चालान द्वारा जमा कराने के निर्देश दिए हंै।
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