”कानून की समझ हो बचपन से, अन्याय मिटेगा जीवन सेÓÓ

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-सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य कैंपेन के तहत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
अनोखा तीर, हरदा। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविंद रघुवंशी के निर्देशन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्रशेखर राठौर के मार्गदर्शन में मंगलवार को स्पार्कल भोपाल एकेडमी, हरदा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे ने छात्र-छात्राओं को नालसा एवं सालसा की विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं जैसे बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 तथा नालसा लैंगिक हमलों एवं अन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना 2018 की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट-2012) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नालसा डॉन योजना 2025, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नशा उन्मूलन हेतु शुरू की गई पहल है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से युवा एवं किशोरों में नशीले पदार्थों के उपयोग के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाना तथा नशे के शिकार लोगों को कानूनी सहायता एवं कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अनीस मोहम्मद खान ने बताया कि विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रेरित करना तथा बाल यौन शोषण, बाल विवाह एवं बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि आमजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थानों में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से अथवा नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर तथा नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल कर विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कानूनी मामलों में विविध सलाह एवं परामर्श पूर्णत: नि:शुल्क उपलब्ध है। शिविर में शिक्षक सुरेन्द्र मालवीय, छात्र-छात्राएं एवं पैरालीगल वॉलेंटियर ज्योति राजपूत तथा शैफाली घाबरी उपस्थित रहीं।
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