-नियमों का उल्लंघन कर रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली पर 35 हजार रुपये का जुर्माना
अनोखा तीर, हरदा। सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को लेकर जिले में यातायात पुलिस द्वारा लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 17 मई को छीपानेर रोड स्थित अवगांव अंडर ब्रिज के समीप वाहन जांच के दौरान यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन कर रेत परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा। जांच के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोककर पूछताछ की गई। वाहन चालक अनिल पिता छगन ढोके निवासी ग्राम नांदवा, जिला हरदा ट्रॉली के माध्यम से खनिज रेत का परिवहन करता पाया गया। पुलिस द्वारा वाहन संबंधी आवश्यक दस्तावेजों की मांग किए जाने पर चालक वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन बीमा, पीयूसी प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित ट्रैक्टर-ट्रॉली कृषि कार्य हेतु पंजीकृत थी, लेकिन उसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य से खनिज रेत परिवहन में किया जा रहा था। इसके अलावा वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट के बिना संचालित किया जा रहा था। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि वाहन स्वामी रामदास पिता लाल सिंह निवासी ग्राम मांदला, तहसील खिरकिया द्वारा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले चालक को वाहन संचालन के लिए वाहन उपलब्ध कराया गया था। यातायात पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चालक एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा चालक एवं वाहन स्वामी पर संयुक्त रूप से 35 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वाहन संचालन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें तथा वाहनों का उपयोग निर्धारित नियमों एवं पंजीयन शर्तों के अनुरूप ही करें, जिससे सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
——————-

