आंगनवाड़ी केन्द्र में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

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अनोखा तीर, हरदा। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा द्वारा मंगलवार को हरदा के वार्ड 11 में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र क्रं. 21 में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित न्यायाधीश व सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण चंद्रशेखर राठौर ने महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, यौन उत्पीड़न, सालसा व नालसा की योजनाओं पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन) योजना 2015, बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024 के आलोक में पॉक्सो एक्ट, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015, नालसा लैंगिक हमलों व अन्य अपराधों की पीड़िताओं सर्वाईवर्स महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना, 2018 के बारे में जानकारी देते हुए, बताया कि इस योजना का मुख्य उददेश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो तक उनके मूल अधिकारों की पंहुच को सुनिश्चित करना है। उपस्थितजनों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराने हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित लोगों की कानूनी समस्याओं को समझकर उन्हें नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह की जानकारी दी गई तथा शिविर में उपस्थित लोगों को अपने बच्चों को उचित शिक्षा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान नालसा हेल्पलाईन नंबर 15100 के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। शिविर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिलाएं, बच्चे तथा पैरालीगल वॉलेंटियर सुश्री ज्योति तिवारी उपस्थित रहे।
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