नेशनल लोक अदालत में लंबित विद्युत प्रकरणों का होगा निराकरण

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अनोखा तीर, हरदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 9 मई शनिवार को न्यायालय परिसर हरदा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं धारा 126 के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए  निम्नदाब श्रेणी के सभी घरेलू, सभी कृषि, 5 किलोवॉट भार तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व राशि दस लाख रूपये तक के प्रकरणों में छूट दी जाएगी। महाप्रबन्धक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) स्तर पर धारा 135 के प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार धारा 126 के प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी तथा आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन (केवल समझौता योग्य) स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी तथा आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। महाप्रबंधक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हरदा वृत्त ने सभी संबंधित विद्युत उपभोक्ताओं से इस नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की गई है।
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