अनोखा तीर, हरदा। मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेश के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, जल संसाधन विभाग अंतर्गत 1 अप्रैल २५ तक की कुल बकाया जलकर राशि एक मुश्त जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। यदि किसान उनके बकाया सिंचाई जलकर की मूल राशि एक मुश्त 31 मार्च 26 तक जमा करते है, तो अधिरोपित शास्ति (दण्डिक ब्याज) की राशि माफ की जाएगी।
31 मार्च तक भरना होगा बकाया जलकर

Text Size:
57 Views
What do you think?





