अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 3 मार्च होली धुलेंडी पर्व तथा 8 मार्च को रंगपंचमी पर्व पर शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश अनुसार शुष्क दिवस पर जिले में स्थित सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानों, अम्बी वाईन शॉप एवं देशी मदिरा स्टोरेज भंडारागार 3 मार्च को प्रात:काल से शाम 5 बजे तक तथा 8 मार्च को प्रात:काल से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान जिले में मदिरा का विनिर्माण, क्रय-विक्रय एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
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