-कुल्हाड़ी से मारकर उतारा था मौत के घाट
अनोखा तीर, हरदा। हरदा जिला न्यायालय ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश निमिष राजा की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पति कैलाश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत यह फैसला सुनाया। साथ ही दोषी पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 22 मई 2023 को हुई इस घटना में आरोपी ने विवाद के बाद पत्नी की हत्या कर दी थी और घर में ताला लगाकर फरार हो गया था। अब उसे जेल भेज दिया गया है। अतिरिक्त लोक अभियोजन विपिन सोनकर ने बताया कि यह पूरी घटना रहटगांव थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर की है। 22 मई 2023 को मृतका किरण के भाई रामचरण पिता सखाराम ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी बहन के घर पर ताला लगा हुआ है और अंदर से तेज बदबू आ रही है। पड़ोसियों ने भी घर के बाहर भीड़ देखी थी, जिसके बाद रामचरण अपने भांजे मुकेश के साथ मौके पर पहुंचा था।
खून से लथपथ पड़ा था शव
मौके पर पहुंचकर जब रामचरण और मुकेश ने देखा कि मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, तो उन्होंने छत के कबेलू हटाकर अंदर झांका। अंदर कमरे में किरण का शव औंधे मुंह जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके सिर से काफी खून बह चुका था, जो पूरे फर्श पर फैला हुआ था। इसके बाद तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने भाई रामचरण की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू की। आरोपी पति कैलाश हत्या के बाद से ही फरार था। पुलिस ने उसकी मोबाइल टावर लोकेशन निकाली और उसकी मदद से घटना के करीब 13-14 दिन बाद, 4 जून 2023 को उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी कैलाश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि पत्नी किरण के साथ उसका विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर विवेचना पूरी की और चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय किए। संपूर्ण सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी कैलाश को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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