बाल संरक्षण दल ने समझाइश देकर रोका बाल विवाह

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अनोखा तीर, हरदा। अज्ञात बाल विवाह की सूचना मिलने पर रविवार को बाल संरक्षण दल की टीम ने हरदा जिले के तहसील खिरकिया के ग्राम जयमलपुरा में पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग राजा रंगारे ने बताया कि दल द्वारा बालिका की उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच करने पर रिकॉर्ड अनुसार बालिका की जन्म तिथि 10 मार्च 2009 पाई गई जो कि आज दिनांक को 18 वर्ष से बहुत कम थी। सुपरवाइजर प्रतिभा एवं चाइल्ड हेल्प लाइन काउंसलर दिव्या राजपूत द्वारा समझाया गया कि 18 वर्ष से पूर्व बालिका का विवाह करना कानून अपराध है, दोषियों को अधिनियम के तहत सजा व अर्थदंड का प्रावधान है व उपस्थित अधिकारियों द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणाम बालिका के घर परिवार वालों को समझाए गए व कानून का उल्लंघन करने पर मिलने वाली सजा व अर्थदंड के बारे में बालिका के परिजनों को बताया गया। श्री रंगारे ने बताया कि समझाइश पर परिवार वाले बाल विवाह नहीं करने को तैयार हुए, दल द्वारा बालिका को आगे पढ़ने की सलाह दी गई। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी  कर्मचारी, पुलिस विभाग एवं चाइल्ड हेल्प लाइन टीम मौजूद थी। इस बीच ग्रामीणों को चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 के बारे में भी जानकारी दी गई एवं बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई।

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