राजेश अग्रवाल की प्रॉपर्टी बेचकर पीड़ितों को दे मुआवजा
अनोखा तीर, हरदा। बीते साल हुए हरदा फटाखा फेक्ट्री ब्लास्ट मामले में एनजीटी ने आदेश जारी करते हुए फेक्ट्री मालिक और मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल की प्रॉपर्टी निलामी की कार्यवाही शुरू करने के आदेश दिए गए है। राजेश अग्रवाल को पीड़ितों की सूची में कमी बताने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है, यदि वह कमी नहीं बता पाते है तो सूची अनुसार मुआवजा मिलेगा। इस मामले में अगली बहस २८ फरवरी को होगी। एडव्होकेट अवनी बसंल ने कहा कि आदेश के बाद हरदा कलेक्टर को राजेश अग्रवाल को और समय न देते हुए तुरंत उसकी प्रॉपर्टी की निलामी कार्यवाही करनी चाहिए। यदि तुरंत कार्रवाही नहीं होती है तो प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होंगे।
पटाखा ब्लास्ट मामले में एनजीटी का आदेश

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