खेल गतिविधियों के माध्यम से दिया “बेटी बचाओ” का संदेश

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हरदा-
पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग जांच कराना कानून दंडनीय अपराध है। अधिनियम के अनुसार सजा एवं अर्थदंड के प्रावधानों का प्रचार -प्रसार रविवार को नेहरू स्टेडियम हरदा में खेल माध्यम से किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत रविवार को सुकन्या एवं लाडली टीम के बीच 7-7 मिनिट का खो-खो मैच आयोजित किया गया। इसके बाद सीनियर बालिका टीम एवं जूनियर बालिका टीम के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया।

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