जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र यूआरएल पर लॉगिन कर बनाएं

 

अनोखा तीर, हरदा। वर्तमान में यह संज्ञान में आया है कि कई फेक पोर्टल या वेबसाइट के माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे है, जो कि वैधानिक नहीं है। इन फेक पोर्टल या वेबसाइट के कारण नागरिकगण भ्रमित हो रहे हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आयुक्त ऋषि गर्ग ने बताया कि भारत सरकार के अधिकृत यूआरएल पर लॉगिन कर वैधानिक जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाये जा सकते हैं। उन्होने बताया कि अन्य किसी माध्यम से बनवाया गया प्रमाण पत्र नकली प्रमाण पत्र हो सकता है, इसे बनवाने से बचें। आयुक्त ऋषि गर्ग ने बताया कि यदि किसी आवेदक को ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई आ रही है तो वह जहां पर घटना घटित हुई है, उससे संबंधित पंजीयन इकाई में आवेदन करे। जैसे कि यदि प्रायवेट अस्पताल में जन्म अथवा मृत्यु हुई है तो वहां की नगर पालिक निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में आवेदन करें और यदि ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु हुई है, तो वहां की ग्राम पंचायत में आवेदन करने पर प्रमाण पत्र बनेगा। आयुक्त श्री गर्ग ने बताया कि छावनी बोर्ड, कुछ फैक्ट्री जिन्हें पंजीयन इकाई घोषित किया गया है, वहां के परिसर में होने वाली जन्म-मृत्यु का पंजीयन वहीं होगा। इसके अलावा अन्य किसी भी पोर्टल अथवा वेबसाइट्स से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लॉगिन न करें, न ही आवेदन करें, यहां से बनाये गये प्रमाण पत्र किसी भी शासकीय योजना में स्वीकार्य नहीं होंगे।

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