अनोखा तीर, हरदा। लोक सेवा ग्यारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाएं आवेदक को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध न कराने के लिए दोषी अधिकारी के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाती है। इसी क्रम में कलेक्टर आदित्य सिंह ने नायब तहसीलदार हंडिया आशीष मिश्रा, खिरकिया तहसीलदार राजेन्द्र पंवार, नायब तहसीलदार हरदा विजय साहू, नायब तहसीलदार रहटगांव रश्मि धुर्वे तथा तहसीलदार टिमरनी प्रमेश जैन पर अर्थदण्ड लगाने के आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार नायब तहसीलदार हंडिया आशीष मिश्रा पर 1500 रूपये, खिरकिया तहसीलदार राजेन्द्र पंवार पर 500 रूपये, नायब तहसीलदार हरदा विजय साहू पर 1500 रूपये, नायब तहसीलदार रहटगांव रश्मि धुर्वे पर 3000 रूपये तथा तहसीलदार टिमरनी प्रमेश जैन पर 500 रूपये अर्थदण्ड लगाया गया है। कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि लोक सेवा ग्यारंटी अधिनियम के तहत शामिल सेवाओं के मामले में आवेदनों का निराकरण समय सीमा में करें अन्यथा अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी।
समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध न कराने पर राजस्व अधिकारियों पर लगा जुर्माना

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