अगस्त माह का खाद्यान्न 31 अगस्त तक ले लें, सितम्बर में नही मिलेगा


अनोखा तीर, हरदा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार उचित मूल्य की दुकानों पर पात्र हितग्राहियों को अब अगस्त माह का खाद्यान्न अगस्त माह में ही लेना होगा। यह व्यवस्था अगले महीनो में भी लागू रहेगी अर्थात सितंबर माह में केवल सितंबर माह का ही खाद्यान्न मिल सकेगा पिछले महीनो का नहीं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था के तहत हितग्राहियों को जिस माह का खाद्यान्न उसी माह में लेना होगा, अगले महीने में नहीं मिलेगा।

454 Views

Leave a Reply