ANOKHATEER.COM हरदा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन , परिवहन तथा भंडारण के रोकथाम की कार्यवाही कलेक्टर के निर्देशन में लगातार जारी हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को खनीज विभाग द्वारा गांव खरड़ तहसील खिरकिया में भूमी स्वामी और के्रशर मालीक पर कार्यवाही करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया। अनुविभागीय अधिकारी खिरकिया, राजस्व निरीक्षक लोकेश दियावर और हल्का पटवारी श्याम पुर्ते द्वारा ग्राम खरड़ के कोटवार चैनसिंह द्वारा गांव खरड स्थित भूमि खसरा नं. 40 रकबा 2.000 हेक्टे. पर सागर स्टोन क्रेशर के मालिक राहुल पटेल पिता प्रहलाद पटेल निवासी एमआईजी कालोनी हरदा के नाम से स्वीकृत खदान की मौके पर जांच की गई। उक्त खदान से लगे खसरा नं. 41/1 में पत्थर उत्खनन पाया गया। राजस्व रिकार्ड में चैक करने पर उक्त खसरा नं. का रकबा 1.690 हेक्टे. हैं। जो भूमि स्वामी तीजाबाई, तुलसीराम पुत्र छगन जाति कोरकू निवासह सारंगपुर तहसील खिरकिया का होना पाया गया। ग्राम खरड के खसरा नं. 41/1 रकबा 1.690 हेक्टे. पर निर्मित तालाब का मौके पर नाप किया गया। जिसके अनुसार कुल 73,884 घ.मी. पत्थर का उत्खनन कर विक्रय किया जाना पाया गया। जबकि कार्यालयीन अभिलेख अनुसार मात्र 22,000 घ.मी. पत्थर की अनुज्ञा जारी की गई थी। इस प्रकार शेष मात्रा 51,884 घ.मी. का परिवहन अनुज्ञा भूमि स्वामी द्वारा नहीं लिया गया। जो कि अवैध उत्खनन की श्रेणी में होना पाया गया। जिसके बाद भूमिस्वामी एवं क्रेशर मालिक के विरूद्ध मप्र अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियम के तहत प्रकरण दर्ज कर 18 करोड़ 67 लाख 83 हजार 400 रुपए का अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया हैं।
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