Skip to content
Friday, 16 October 2026
हरदा

उपभोक्ता आयोग का आदेश

2 min read
Text Size:


-बैंक द्वारा 3 किसानों को दी जाएगी फसल बीमा राशि
अनोखा तीर, हरदा। देना बैंक शाखा हरदा वर्तमान में बैंक ऑफ बडौदा शाखा हरदा एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ शाखा खिरकिया द्वारा किसानों को उनकी फसल बीमा राशि उपभोक्ता आयोग हरदा के आदेश के बाद दी जायेगी। क्योंकि बैंको द्वारा किसानों के पहनं बदल दिए गए थे, जिस कारण उन्हें अन्य किसानों के साथ समय पर बीमा राशि नहीं मिल पाई। यह आदेश आयोग के मान अध्यक्ष न्यायाधीश जेपी सिंह एवं मान सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि ग्राम खेड़ा के किसान भुजराम जाट का खाता देना बैंक हरदा जो कि समायोजन के बाद बैंक ऑफ बडौदा हो गई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कम्पनी को बीमा आच्छादित करने के लिए बीमा प्रीमियम संबंधित बैंक से या बीमा माध्यम से प्राप्त करना चाहिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी एजेन्सी की लापरवाही या त्रुटि के कारण कृषक को कोई नुकसानी या क्षति होती है तो इसके लिए वह उत्तरदायी होगा। इस मामलें में विरोधी पक्षकार बैंक कही त्रुटि के कारण कृषक के भूमि का अन्य पटवारी हल्का में बीमा किये जाने से उसे बीमा कम्पनी से कम क्षति का भुगतान हुआ है, इसके लिए विरोधी पक्षकार बैंक को उत्तरदायी होगा। इस मामलें में विरोधी पक्षकार बैंक की त्रुटि के कारण कृषक के भूमि का अन्य पटवारी हल्का में बीमा किये जाने से उसे बीमा कम्पनी से कम क्षति का भुगतान हुआ है, इसके लिए विरोधी पक्षकार बैंक को उत्तरदायी उक्त न्यायदृष्टांत के आधार पर माना जायेगा। उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद भुजराम जाट को 39 हजार ग्राम रेलवा के किसान सदासुख एवं रूखमणी गौर को देना बैंक हरदा द्वारा 30440 रुपए एवं खिरकिया तहसील के ग्राम धनवाड़ा के किसान रामविलास जगन्नाथ जाट को सेन्ट्रल बैंक खिरकिया द्वारा 22 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसमें मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। बीमा कम्पनी द्वारा गणना पत्रक दिया जाएगा। इसके बाद भुगतान नहीं करने पर बैंक को 7 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
————————–

442 Views
What do you think?

Leave a Reply