राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतगणना संबंधी दी जानकारी  

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अनोखा तीर, हरदा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार लोकसभा निर्वाचन की मतगणना 4 जून को पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में दी गई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य सिंह, अपर कलेक्टर डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा व संयुक्त कलेक्टर सतीश राय सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि लोकसभा निर्वाचन के लिए आगामी 4 जून को मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। मतगणना स्थल से 200 मीटर के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना परिचय पत्र अथवा वैध आदेश के प्रवेश नहीं कर सकेगा। वोटो की गिनती शुरू होने से पहले, रिटर्निंग आफिसर द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा चुनाव संचालन नियम 1961 के प्रावधानों का वाचन किया जावेगा, जिसका मतगणना कक्ष में उपस्थित अभ्यर्थियों, उनके मतगणना अभिकर्ताओं एवं उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा अक्षरश: पालन करना होगा तथा गोपनीयता बनाए रखने में सहायता करना होगी। मतगणना एजेंट एवं अन्य व्यक्तियों को मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, उन्हें आमतौर पर मतगणना समाप्ति के उपरांत ही बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होने बताया कि मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन, केल्क्युलेटर, आईपेड, लेपटाप या अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण जिससे ऑडियो या वीडियो रिकार्ड किया जा सकता है उन्हें लाने की अनुमति नहीं रहेगी। संयुक्त कलेक्टर सतीश राय ने पावर पाईन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतगणना स्थल पर 4 जून को की गई व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतगणना एजेन्ट नियुक्त करते हुए उनके नाम और फोटो आगामी 2 दिवस में उपलब्ध कराने के लिए कहा ताकि उनके फोटो युक्त परिचय पत्र तैयार किए जा सकें, जिससे कि उन्हें मतगणना स्थल पर प्रवेश में कोई समस्या न हो।

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