दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया, बोला- सब्र की हुई हद, बुलडोजर चला तो रुकेगा नहीं

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दिल्ली एनसीआर में इन दिनों वायु प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 6 दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक्यूआई बहुत खराब स्तर में दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदुषण का सीधा असर लोगों की जिंदगी पर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं बच्चों की पढ़ाई, लोगों के काम और उनकी सेहत पर इसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है। इन्हीं सब को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई करते हुए सख्त रवैया अपनाया गया है।

SC बोला – अब सब्र खत्म हो रहा है, हमारा बुल्डोजर चला तो रुकेगा नहीं

बताया जा रहा है कि जस्टिस कौल ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को सख्त आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सब्र की हदें तेजी से पर होती जा रही है। अगर ऐसा ही चला रहा तो हमारा बुलडोजर नहीं रुकेगा। जस्टिस कौल ने कहा कि अगर मैं बुलडोजर चलाऊंगा तो अगले 15 दिनों तक नहीं रुकूंगा।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकारें आपस में एक-दूसरे पर लांंछन लगाने के बजाय मिलकर समाधान ढूंढें। अब चीजें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। दिवाली की छुट्टी से पहले सभी पक्ष मिल कर एक बैठक करें और इसका समाधान निकाले।

राजस्थान, UP, पंजाब, हरियाणा पराली जलाना बंद करें

पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार को घेरे में लेते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकारें क्या करेंगी, कैसे करेंगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस पराली जलाना रुकना चाहिए। फसल जलाना प्रदूषण का बड़ा कारक है।

दिल्ली में प्रदूषण के ऐसे हालात कायम नहीं रह सकते हैं। पिछले 6 से 7 दिनों में दिल्ली की वायु सबसे ख़राब दर्ज की जा रही है। दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 पार दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में कितने बच्चे स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। दिल्ली सरकार को भी जस्टिस कौल ने कहा है कि नगर निगम द्वारा ठोस कचरा बाहर नहीं जलाया जाना चाहिए।

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