दुष्कर्म मामले में भाजपा नेता को मिली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

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 दुष्कर्म के मामले पर लंबे समय से फरार चल रहें भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। भाजपा नेता संदीप गौड़ पर पार्टी की ही एक नेत्री जो कि गोकलपुर में रहती है, उन्होंने रेप का आरोप लगाया था। 2023 सिविल लाइन थाने में महिला ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया था कि तीन साल पहले भाजपा नेता संदीप गौड़ ने धोखे से कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पीला दिया, और फिर रेप किया था।

पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उसके साथ निरंतर शारीरिक संबंध बनाता रहा और समाज में बदनाम करने की धमकी देते हुए उसे ब्लैकमेल करता रहा। आरोपी संदीप के अधिवक्ता यश सोनी ने तर्क दिया कि यह मामला दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है क्यों की पीड़ित महिला एवं आरोपी के बीच जो संबंध बने हैं वह पूर्णता सहमति से बने हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दिशा निर्देश डॉ धुरुवरम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य एससीसी 191 में न्यायालय ने स्पष्ट किया है। कि सहमति से किया संभोग दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है साथ ही यह तर्क भी दिया गया कि आरोपी और पीड़ित महिला साथ में लंबे समय से घूम फिर रहे थे जिसमें कि पीड़िता की बेटी भी साथ में रहती थी जिस कारण ब्लैकमेल करने का आरोप भी ध्वस्त हो जाता है साथ ही आरोपी और फ़रियादी महिला दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में पद्द मैं है और इस मामले में राजनैतिक हस्तक्षेप भी है जिस कारण संदीप जो झूठा फँसाया गया है ।

अधिवक्ता यश सोनी ने यह तर्क भी दिया कि बीते कुछ दिनों पूर्व ही संदीप की सगाई हुई है जिस कारण ग़ुस्से में आकर है महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है। मामले में सुनवाई के उपरांत अधिवक्ता के तर्क स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति विशाल ढगत ने आरोपी को अग्रिम ज़मानत का लाभ प्रदान किया।

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