मप्र पुनर्गठन अधिनियम की धारा हटाने लामबंद हुए पेंशनर

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अनोखा तीर, हरदा। पेंशनर एसोशिएशन मध्य प्रदेश जिला हरदा के पेंशनर्स अपनी प्रमुख मांग मध्यप्रदेश- छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को आगामी विधान सभा निर्वाचन के पूर्व सरकार से विलोपित करने की मांग को लेकर टिमरनी विधायक संजय शाह ज्ञापन सौंपा। पेंशनरो ने विधायक श्री शाह से आग्रह किया कि सौभाग्य से प्रदेश एव केंद्र में भाजपा की सरकार है तथा केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर की धारा 370 जैसी जटिल धारा हटा दी तो, धारा 49 (6) जैसी धारा सहजता से हटा सकते है। साथ ही छठवे वेतनमान का 32 माह का एरियार, सातवे वेतनमान का 27 माह का एरियार, केंद्र के समान रु. एक हजार चिकित्सा भत्ता, रु पचास हजार ऊपादान राशि, आयुषमान योजना, कार्यरत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली तथा माह जून एवं दिसंबर में सेवानिवृत पेंशनरो को वेतन वृद्धि की मांगों को शासन से पूरी कराने का अनुरोध किया।

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