कलेक्टर ने जारी किया आदेश…. बिना अनुमति मूंग का विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध

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न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीदी की तारीख तय होने के साथ ही इसकी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। एक तरफ जहां केन्द्रों का निर्धारण किया जा रहा है, वहीं किसान फसल विक्रय का इंतजार कर रहा है। इन सबके बीच मूंग का क्रय-विक्रय पूरी तरह पारदर्शी हो, इसको लेकर प्रशासन ने कसावट शुरू कर दी है। इसके लिये भंडारित मूंग व मंडी में व्यापारियों की खरीदी मूंग का विक्रय व उसके परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बगैर अनुमति मूंग यहां से वहां नही हो सकेगी।

अनोखा तीर, हरदा। विपणन वर्ष 2023-24 में भारत सरकार के घोषित न्यनूतम समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग फसल की खरीदी को लेकर उपार्जन केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। उपार्जन केंद्रों पर मूंग का उपार्जन पंजीकृत किसानों से निर्धारित मात्रा में किया जाएगा। इन सबके बीच कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषि गर्ग ने उपार्जन में अवैध मूंग का विक्रय को रोकने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत बगैर अनुमति मूंग का विक्रय एवं उसके परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद कोई भी मूंग की उठापटक नही कर पाएगा। वहीं जारी आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति कार्रवाई के दायरे में आना तय है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखित है कि जिले के समस्त भंडार गृहों जहां मूंग का भंडारण तथा व्यापारियों ने मंडी में जो मूंग खरीदी है, उसके भंडारण स्थल से बिना अनुमति मूंग का विक्रय एवं परिवहन पर सख्ती की है। वहीं आदेश के मुताबिक मंडी अधिनियम एवं मंडी के लिये लागू उपनिधि के प्रावधान अनुसार मंडी प्रांगण में व्यापारियों की प्रतिदिन खरीदी जाने वाली मूंग को जिले से बाहर भेजने के लिये मंडी सचिव से स्टॉक का मिलान सुनिश्चित कर विक्रय परिवहन, प्रसंस्करण समेत अन्य निर्धारित शर्तो का पालन कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुज्ञा पत्र जारी करा सकेगें।

यह भी जरूरी…

– हरदा मंडी से मूंग का परिवहन, परिवहन संबंधी अभिलेख, डिलेवरी चालान, परिवहन कर्ता की बिल्टी एवं स्थानीय तौलकाटें की पर्ची व्यापारी को मंडी सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

– हरदा से रवाना होकर गंतव्य स्थल पर पहुंचने के बाद चालान एवं बिल्टी की पहुंच रसीद एवं वहां के स्थानीय तौल काटे की पर्ची को गंतव्य स्थल से मंडी सचिव की ई-मेल आईडी पर ई-मेल करना होगा।

– इतना ही नही, हरदा से गंतव्य स्थल के मध्य तमाम टोल नाकों की रसीद भी मंडी सचिव को ई-मेल करना होगा। करीब डेढ़ तक ये प्रक्रिया मूंग की निजी खरीदी व उसके परिवहन को पारदर्शी बनाएगी।

 

जिला स्तरीय उपार्जन समिति गठित

इधर, ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द के उपार्जन कार्य को ेलेकर कलेक्टर ऋषि गर्ग ने जिला स्तरीय उपार्जन समिति का गठन किया है। कलेक्टर ऋषि गर्ग इस जिला स्तरीय उपार्जन समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा उपसंचालक कृषि समिति के सदस्य सचिव होंगे। साथ ही जिला लीड बैंक अधिकारी, सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला सूचना अधिकारी, नोडल अधिकारी सहकारी बैंक, जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक म.प्र वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, अधीक्षक भू-अभिलेख तथा सचिव कृषि उपज मंडी समिति के सदस्य होंगे।

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