हरदा- ग्राम रायबोर निवासी किसान जमुना प्रसाद गुर्जर द्वारा अपने खेत मे गेहूं की फसल की नरवाई जलाने की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस थाना टिमरनी में सम्बंधित हल्के के पटवारी दिनेश ठाकुर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 285 के तहत प्रकरण दर्ज कराया है। उल्लेखनीय है कि हरदा जिले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषि गर्ग ने धारा 144 के तहत नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करना धारा 144 के तहत दंडनीय है।

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