अनोखा तीर, हरदा। बैंक से प्राप्त ऋण राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर न्यायालय द्वारा सिविल कारागार भेजने का आदेश प्रदान किया गया। जानकारी के अनुसार कृषक सुनील बिश्नोई निवासी सारनपुर द्वारा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा खिरकिया से केसीसी तथा टर्म लोन से प्राप्त राशि का भुगतान नहीं करने के कारण मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा खिरकिया द्वारा एक सिविल सूट माननीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंडपीठ खिरकिया में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें यह आदेश पारित किया गया कि कृषक सुनील बिश्नोई के विरुद्ध 14 लाख 42 हजार रुपये की राशि की डिग्री पारित की गई। उक्त राशि नियमित समयावधि में जमा करनी थी, परंतु कृषक सुनील बिश्नोई द्वारा उक्त राशि जमा नहीं की गई। बैंक द्वारा उक्त आदेश के पालन में निष्पादन प्रकरण माननीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड श्री मोहित श्रीवास्तव के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा समस्त बिंदुओं पर जांच, साक्ष्य एवं बहस के उपरांत यह निर्णय पारित किया गया कि सुनील बिश्नोई द्वारा राशि जमा नहीं की जा रही है, इसलिए सिविल कारागार भेजने का आदेश दिनांक 8 मार्च 2026 को पारित किया गया। बैंक के वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप स्वामी द्वारा प्रकरण में बैंक की ओर से वकालत की गई।
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