अनोखा तीर, हरदा। भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विनिर्माण गतिविधियों के लिए 50 लाख रूपए तक तथा सेवा, व्यवसाय गतिविधियों के लिए 25 लाख रूपए तक परियोजनाएं स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नही होनी चाहिए। जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती पारूल जैन ने बताया कि योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षो तक मोरेटोरियम अवधि सहित निगम द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान है। योजना में इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस योजना का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्धारित ‘समस्त पोर्टलÓ के माध्यम से किया जा रहा है, तथा पोर्टल पर उक्त योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से समन्वित होती है। जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन सहायक आयुक्त, जिला संयोजक, शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के तहत वर्ष 2026-27 हेतु जिले के सभी बैंकों को लक्ष्य निर्धारित किए गये है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। योजना के तहत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ हो चुके है। इच्छुक व्यक्ति पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिएकलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष क्रमांक 41 में स्थित जनजातीय कार्य विभाग के जिला कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
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