कलेक्टर परिसर हरदा में धारा 163 लागू

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-ज्ञापन के लिए 5 से अधिक लोगों के प्रवेश पर पाबंदी
अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में सुरक्षा, शांति व्यवस्था और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार किसी भी संगठन या समूह को ज्ञापन सौंपने के लिए अब पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आवेदन में आयोजक के साथ अधिकतम 5 व्यक्तियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। तय समय से केवल 30 मिनट तक का विलंब स्वीकार किया जा सकेगा, किन्तु उससे अधिक विलंब स्वीकार नहीं होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत अधिकतम 5 व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। जारी आदेश अनुसार कोई व्यक्ति या संगठन पुलिस को पूर्व सूचना किये बिना तथा सक्षम अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई सभा, जुलूस या वाहन रैली का आयोजन नहीं करेगा। कोभी व्यक्ति या संगठन या समूह कार्यालय कलेक्टर परिसर में लाठी डंडा पत्थर या किसी प्रकार का घातक अथवा ज्वलनशील पदार्थ या अन्य शस्त्रों का संग्रह नहीं कर सकेगा। कोई व्यक्ति बारूद या पटाखों, पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थों को लेकर कलेक्टर परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। जारी आदेश अनुसार कार्यालय कलेक्टर अंतर्गत सम्पूर्ण परिसर में व्यवसायिक वाहनों के आवागमन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

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