अपील पर फैसला… १० दिनों में वांछित जानकारी देने का आदेश

 

अनोखा तीर, हरदा। सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत निर्धारित समय में जानकारी नही मिलने की दशा में आवेदक ने अपीलीय अधिकारी कलेक्टर आदित्य सिंह के समक्ष गुहार लगाई थी। जिस पर श्री सिंह ने आदेश पारित कर अपर कलेकटर डॉ नागार्जुन गोड़ा को अगले 10 दिनों के भीतर आवेदक को निशुल्क जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया है। आवेदक नमन शर्मा ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कार्यालय अपर कलेक्टर से विशेष विवाह अधिनियम के प्रकरणों की जानकारी चाही थी, जो निर्धारित समय में नही मिली। जिसके बाद अपीलीय अधिकारी कलेक्टर श्री सिंह से अपील की। जहां से जानकारी निशुल्क प्रदान करने को कहा है। साथ ही समयावधि भी निर्धारित की है। एडव्होकेट शर्मा ने कहा कि आमजन के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम एक सशक्त माध्यम है।

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