अनोखा तीर, हरदा। जिला उपभोक्ता आयोग हरदा द्वारा दिए गए आदेश में कहा है कि किसानों की फसल बीमा प्रीमियम राशि काटकर बीमा कंपनी को भेज देने से बीमा नहीं होता, बैंकों की जिम्मेदारी है कि किसानों से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी दस्तावेज भी पोर्टल पर समयसीमा में दर्ज करें अन्यथा बैंकों को किसानों की बीमा राशि का भुगतान करना पड़ेगा। आयोग द्वारा दिए आदेश के बाद बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, विजया बैंक, सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक द्वारा कुल 11 किसानों को फसल बीमा राशि दी जाएगी। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश जेपी सिंह व सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि इस आदेश से जटपुरामाल के किसान रामाधार करोड़े को 10651 रुपए, छीपाबड़ के गंगाविशन राजपूत को 41550 रुपए, महेन्द्रसिंह राजपूत को 11877 रुपए, ग्राम कमताड़ा के जगन्नाथ को 70402 रुपए, खिरकिया के संदीप साण्ड को 50423 रुपए, हरदाखुर्द के राजेश जाट को 61894 रुपए, लक्ष्मीबाई जाट को 34000 रुपए, ग्राम जुगरिया के भागवतसिंह को 14597 रुपए, प्रतापपुरा के सुनील राजपूत को 114674 रुपए, ग्राम बारंगा के अलखनारायण बांके को 70445 रुपए, कडोलाराधौ के चेतन्यसिंह को 74144 रुपए की राशि मिलेगी। इसमें वाद व्यय व मानसिक संत्रास की राशि भी सम्मिलित है, तथा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।
Views Today: 2
Total Views: 52