धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

 

अनोखा तीर, हरदा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार जिले में संसदीय क्षेेत्र बैतूल अंतर्गत 26 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन होगा। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिला भोपाल में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर आदित्य सिंह ने चुनाव के समय सम्पूर्ण जिले में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, बारूद इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन एवं घातक शस्त्रों तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों के अलावा नहीं करेगा। जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह घातक शस्त्रों, विस्फोटकों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू का प्रदर्शन जुलूस रैली एवं सभा में नहीं करेगा। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जाएगा। धार्मिक कार्यक्रमों में सभी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। वैवाहिक, अंत्येष्ठी अथवा अन्य सामाजिक कार्यक्रम जहां 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित रहेंगे, की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार की आम सभा, जुलूस का आयोजन एवं लाउडस्पीकर अथवा डी.जे. वाहनों का प्रयोग क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगें। अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार अथवा कार्यपालिक दंडाधिकारी स्वीकृति आदेश जारी कर सकेगें। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, संबंधित सक्षम अधिकारियों की बिना लिखित अनुमति के नहीं करेगा। यह आदेश 6 जून को निर्वाचन कार्य पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश से राज्य की पुलिस, एस.ए.एफ, रेलवे पुलिस एवं बैंक के सुरक्षाकर्मी मुक्त रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उल्लघंनकर्ताओं के विरूद्ध धारा 188 एवं भारत निर्वाचन आयोग के अन्य सुसंगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

 सराय अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सराय अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार जिला हरदा की सीमा क्षेत्रांतर्गत आने वाली सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल व लॉज के मालिकों व प्रबंधकों को अपने सराय, धर्मशालाओं, होटलों, लॉज मे ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी व कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित मे प्रस्तुत करना होगी। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायं 5 बजे तक पहुंचानी होगी। यह आदेश 6 जून 2024 को निर्वाचन कार्य पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध धारा- 188 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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