अनोखा तीर, कन्नौद। न्यायिक मजिस्ट्रेट व द्वितीय अपर सिविल जज हर्षिता सोनी की कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त पवन शर्मा निवासी काटाफोड को धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए तीन माह के साधारण कारावास तथा एक लाख 63 हजार पांच सौ के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। अधिवक्ता दुर्गेश गर्ग के अनुसार, ग्राम बागनखेड़ा के हिम्मत सिंह राठौर पिता मूलसिंह राठौर व अभियुक्त पवन शर्मा पिता नंद किशोर शर्मा में मित्रता थी। अभियुक्त ने 2019 में परिवादी हिम्मत सिंह से एक लाख पच्चीस हजार उधार लिए थे, जिसके एवज में अभियुक्त ने परिवादी को एक लाख 25 हजार का एक चेक बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा काटाफोड़ का दिया था। उक्त चेक बैंक में प्रस्तुत किया तो वह अनाद्रित (बाउंस) हो गया। इस पर परिवादी हिम्मत सिंह ने अभियुक्त पवन शर्मा के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। विधिक नोटिस देने के बाद भी उसने चेक में वर्णित धनराशि का भुगतान नहीं किया और न ही नोटिस का जवाब दिया, जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को तलब किया। जिस पर अभियुक्त ने कोर्ट में सरेंडर किया तो कोर्ट ने जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने परिवादी के आरोप को गलत बताते हुए कहा कि परिवादी को खाली चेक दिया था, परिवादी को पूरा पैसा लौटा चुका हूं। परिवादी के अधिवक्ता दुर्गेश गर्ग व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त पवन शर्मा निवासी काटाफोड को धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए तीन माह के साधारण कारावास तथा एक लाख 63 हजार पांच सौ के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। अभियुक्त पवन शर्मा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता दुर्गेश गर्ग ने की।
Views Today: 2
Total Views: 170