चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी अर्जी पर जल्द सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट

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अनोखा तीर, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जल्द ही इस मामले में सुनवाई को तैयार हो गया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। बता दें कि एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। इस मांग के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि सीजेआई से उनको सूचना मिली है कि मामले पर सुनवाई शुक्रवार को होनी है। कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और ईसी को नियुक्त करने से रोकने की मांग की थी। साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई है। इस याचिका में अपनी पसंद के सेवारत नौकरशाहों को सीईसी और ईसी के रूप में नियुक्त करने की केंद्र की वर्तमान प्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला इसी महीने की 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और ईसी को नियुक्त करने से सरकार को रोकने की मांग की गई थी। साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई थी। मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं।

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