जिले में हार्वेस्टर एवं भूसा मशीनों के प्रयोग पर प्रतिबंध

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.24.35 PM

 

अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आदित्य सिंह ने खेतों में हार्वेस्टर के कारण होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से हरदा जिले में हार्वेस्टर एवं भूसा मशीन संचालकों की मशीनों के प्रयोग पर धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि अब हार्वेस्टर व भूसा मशीन संचालक अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय से विधिवत अनुज्ञा लेकर ही फसल कटाई एवं भूसा निर्माण कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अग्निशामक यंत्रों की व्यवस्था का भौतिक सत्यापन एसडीएम कार्यालय में कराना होगा। यह आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Views Today: 2

Total Views: 240

Leave a Reply

error: Content is protected !!