उपभोक्ता आयोग हरदा का आदेश

 

अनोखा तीर, हरदा। हरदा जिले के किसानों को विभिन्न बैंकों के द्वारा उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद फसल बीमा राशि के 3 लाख 59 हजार रुपए मिलेंगे। फसल बीमा राशि की गणना बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। किसानों की फसल खराब होने के बाद भी बीमा राशि नहीं मिली थी, अब इन्हें उपभोक्ता आयोग से न्याय मिला है। यह आदेश आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायाधीश जेपी सिंह व सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि इन किसानों को बैंको द्वारा केन्द्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज की गई जानकारी में लापरवाही के कारण बहुत कम बीमा राशि मिल पाई थी, जिसका किसानों द्वारा विरोध किया गया था। क्योंकि इनके गांव के अन्य किसानों का समान कृषि भूमि के रकबे में ज्यादा बीमा राशि प्राप्त हुई थी। इस आदेश से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्राम गहाल की किसान पुष्पाबाई पति ठाकुरलाल गुर्जर को 18824 रुपए ग्राम भवरास के शंकरलाल राजपूत को 20835 रुपए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ग्राम कुही के जगदीश राजपूत को 17233 रुपए, सावित्रीबाई राजपूत को 30903 रुपए, आनंदसिंह राजपूत को 24838 रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार बैंक ऑफ इंडिया रहटगांव द्वारा मोहित पिता सुभाष सोलंकी को 20688 रुपए, आईसीआइसीआई बैंक द्वारा ग्राम नयागांव के किसान रामनिवास व जगदीश जाट को 93840 रुपए, एचडीएफसी बैंक द्वारा गुलाबसिंह राजपूत को 45517 रुपए, कैनरा बैंक टिमरनी द्वारा प्रफुल्ल पिता गुलाबचंद जैन को 49177 रुपए एवं विजया बैंक द्वारा हरदाखुर्द के किसान विजय पिता रामभरोस जाट को 37638 रुपए दिए जाएंगे। इसमें मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। किसानों को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।

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