सभी वाहनों में 15 दिसम्बर तक हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट लगाने के आदेश

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अनोखा तीर, हरदा। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश में प्रदेश में पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाए जाने की कार्यवाही अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर 15 दिसम्बर 2023 तक हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाने के आदेश जारी किए गए हंै। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि 15 दिसम्बर के पश्चात बिना हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट वाहनों पर नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की है कि हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद संबंधित शोरूम पर वाहनों पर नम्बर प्लेट लगवायें। ऑनलाइन फिस जमा कराने के पश्चात वाहन स्वामी तिथि का पोर्टल पर ऑनलाइन चयन करेगा ताकि निर्धारित तिथि पर वाहन स्वामी आकर अपने वाहन पर हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट लगवा सके। प्रत्येक डीलर वाहन पर प्लेट लगाने के बाद वाहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्लेट से संबंधित विवरण पोर्टल पर अपलोड करेगा तथा उसकी एक प्रति वाहन स्वामी को देगा

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