नहाड़िया हत्याकांड के चार आरोपियों को आजीवन कारावास

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अनोखा तीर, हरदा। जिला सत्र न्यायाधीश तृप्ति शर्मा ने जिले के नहाड़िया हत्याकांड के चार आरोपियों को आजीवन कारावास और 6 आरोपियों को एक-एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक संजय गौर ने बताया कि न्यायालय के द्वारा इस मामले के सम्पूर्ण विचारण के बाद अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी चंद्रशेखर पिता सूरज विश्नोई, बसंत पिता जगदीश विश्नोई, सत्यनारायण पिता शंकरलाल निवासी ग्राम नहाडिया और दूसरे पक्ष के रामजीवन पिता माणकचंद को आजीवन कारावास और ५० हजार रुपए के अर्थदंड और जयप्रकाश पिता जगदीश, भुरू पिता रामनारायण एवं सूरज पिता गंगाविशन एवं दूसरे पक्ष के केदार पिता मोहनलाल, अमृतलाल पिता माणकचंद, मदनलाल पिता बालाराम को १-१ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक श्री गौर ने बताया कि ग्राम नहाडिया के रहने वाले मदनलाल पिता बालाराम विश्नोई ने सिटी कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नहाडिया में कोमलराम विश्नोई की जमीन को गांव के ही कुछ लोग जबरदस्ती बखरने का प्रयास करने आए हैं। दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके 9 साल बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

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