अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषि गर्ग ने विधानसभा निर्वाचन के दौरान जिले में मतगणना दिवस के दिन शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश अनुसार जिले में संचालित सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें व एम्बी वाईन शॉप की दुकानों से 3 दिसम्बर को पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही होटल, आहरगृह, मधुशाला अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय नहीं किया जाएगा। जारी आदेश अनुसार गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल, जिनके पास विभिन्न श्रेणी के शराब प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लायसेंस उपलब्ध है, उन्हें भी शुष्क दिवस के आदेश अनुसार शराब बिक्री या सेवा की अनुमति नहीं होगी।
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