उपभोक्ता आयोग का आदेश

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अनोखा तीर, हरदा। फसल बीमा राशि से वंचित हरदा जिले के 13 किसानों को उपभोक्ता आयोग हरदा के आदेश के बाद फसल बीमा राशि के लगभग 5 लाख रुपए मिलेंगे। इन किसानों को बैंकों द्वारा यह राशि दी जाएगी। यह आदेश उपभोक्ता आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायाधीश जेपी सिंह व सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा से बर्बाद होने के बावजूद तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पात्र होने के बाद भी ये किसान बैंकों की गलतियों के कारण फसल बीमा राशि प्राप्त करने से वंचित हो गये थे। उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज करने के बाद इन किसानों को न्याय मिला। क्योंकि बैंकों केन्द्र सरकार के पोर्टल पर किसानों से संबंधित गलत जानकारी दर्ज कर दी गई थी। इस आदेश से पंजाब नेशनल बैंक हरदा द्वारा दीपक जोशी कनारदा को 69 हजार 200 रुपए, तुलसीराम जाट भादुगांव को 23 हजार 636 रुपए, गोविंद टाले कुकरावद को 25 हजार 359 रुपए, गीता लखनलाल जाट रिजगांव को 31 हजार 470 रुपए, मालाप्रसाद जाट रातातलाई को 29 हजार 426 रुपए, संतोष जाट बिछोलामाल को 31 हजार 785 रुपए, व नर्मदाप्रसाद जाटव हेमापुर को 35 हजार 924 रुपए, मिलेंगे। इसी प्रकार म.प्र. ग्रामीण बैंक द्वारा देवीलाल रामभरोस जाट सन्यासा को 48 हजार 115 रुपए, महेश राजपूत को पीपल्या मकड़ाई को 34 हजार 362 रुपए, मथुराप्रसाद गुर्जर खमगांव को 54 हजार 282 रुपए, भोजराज गौर मगरधा को 11 हजार 195 रुपए, सुनील गुर्जर डुमलाय को 74 हजार 481 रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार सेन्ट्रल बैंक खिरकिया द्वारा मनोहरसिंह राजपूत मक्तापुर को 26 हजार 300 रुपए की राशि दी जाएगी। इस राशि में मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है तथा समय पर बीमा राशि का भुगतान नहीं करने पर किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज भी मिलेगा।

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