340 मतदाता चुनेंगेे संघ के नए पदाधिकारी

अधिवक्ता संघ का निर्वाचन कार्यक्रम जारी, 25 अगस्त को होगा मतदान

 

अनोखा तीर, हरदा। जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकारणी सदस्यों का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रियाओं ने रफ्तार पकड़ ली है। कुल दो वर्षीय कार्यकाल के लिये जिला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ग्रंथपाल समेत 10 कार्यकारिणी सदस्यों का निवार्चन किया जाना है। इसी कड़ी में निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता अनिल एस बिल्लौरे, शैलेंद्र जोशी एवं ओपी मोरछले ने निर्वाचन कार्यक्रम तय करने के साथ ही तिथियों की घोषणा की है। उन्होंनें बताया कि 1० अगस्त से नामांकन फार्म लेने तथा जमा करने का क्रम शुरू होगा, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद 14 अगस्त को उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन जमा फार्मो की सुक्ष्म जांच अर्थात स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। जिन पर दावे /आपत्ति प्रस्तुत के लिये 16 अगस्त निर्धारित की है। वहीं दूसरे दिन यानि 17 अगस्त को प्राप्त दावे/आपत्ति की सुनवाई तथा निराकरण की कार्रवाई होगी। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि 18 अगस्त नाम वापसी की अंतिम तिथि रहेगी। इसी रोज उम्मीदवारों के नामों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। समस्त प्रक्रिया उपरांत 25 अगस्त को मतदान कराया जाएगा। वहीं 28 मतगणना का कार्यक्रम तय किया है। निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र जोशी ने बताया कि मतदान प्रक्रिया एक दिवसीय रहेगी। 10 कार्यकारिणी सदस्य में से एक एक पद कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता संघ खिरकिया एवं टिमरनी के लिए आरक्षित है। वहीं कार्यकारिणी सदस्य का एक पद महिला अधिवक्ता के लिये आरक्षित है। इसके अलावा तीन कार्यकारिणी सदस्य १० वर्षीय अनुभव वाले अधिवक्ताओं के लिये आरक्षित है।

नामांकन के साथ घोषणा पत्र जरूरी

निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार प्रत्याशियों को नामांकन फार्म के साथ लिखित में घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अध्यक्ष पद के लिये प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष एवं अधिवक्ता व्यवसाय तथा सचिव पद के लिये प्रत्याशी का 15 वर्षीय वकालात का अनुभव होना आवश्यक है। निर्वाचन में एक अधिवक्ता एक पद का नियम लागू रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश अनुसार एक बार एक वोट का सिद्धांत अनिवार्यता लागू रहेगा। आपत्ति / दावा प्रस्तुत करते समय मतदाता अधिवक्ता का उपस्थिति अनिवार्य रहेगा। नामांकन फार्म का शुल्क 100 रूपये निर्धारित किया है।

इन नियमों का भी पालन अनिवार्य

संघ के विभिन्न पदों के प्रत्याशियों का प्रस्तावक अथवा समर्थक एक ही पद के लिए एक से अधिक प्रत्याशियों का प्रस्तावक अथवा समर्थक नहीं हो सकेगा। इसके अलावा नामांकन फार्म की जगह फोटो कापी स्वीकार नहीं की जाएगी। नामांकन फार्म के साथ प्रत्याशी को अधिवक्ता संघ का बेवाकी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद से प्राप्त फोटो युक्त मतदाता सूची में जो क्रमांक उल्लेखित है वहीं क्रमांक नामांकन आवेदन फॉर्म में लिखा जाए। संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया में किसी भी बाहरी व्यक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा।

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