अनोखा तीर, हरदा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ वर्ष 2023 हेतु अधिसूचित फसल की प्रीमियम राशि जमा करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 कर दी गई है। ऋणी कृषकों के फसल बीमा की प्रीमियम उनकी सहमति से संबंधित बैंक द्वारा जमा कर, फसल बीमा किया जाता है। अऋणी कृषको एवं ऐसे किसान जिनका खाता एनपीए अर्थात कालातीत हो गया है, वे भी अपनी फसल का बीमा कराने हेतु सभी एमपी आनलाईन द्वारा स्थापित कॉमन सर्विस सेन्टर, पर जाकर, फसलों के स्केल आफ फायनेंस का 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा कर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। उपसंचालक एमपीएस चन्द्रावत ने शुक्रवार को एसबीआई जनरल इश्योंरेस कंपनी के विकासखण्ड प्रतिनिधि, कॉमन सर्विस सेन्टर के जिला प्रबंधक अमित नेगी, जिले के कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं को अऋणी कृषको को अधिक से अधिक संख्या में फसल बीमा की परिधि में लाने हेतु उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा 7000 हेक्टयर, विकासखण्ड के लक्ष्य दिए गए। उपसंचालक श्री चन्द्रावत ने बताया कि ऐसे कृषक जिन्होने अपनी संपूर्ण भूमि पर केसीसी नही लिया है, वह भी शेष भूमि में बोई गई फसल का अऋणी कृषक के रूप में बीमा करा सकते है।
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