अनोखा तीर, हरदा। मध्य प्रदेश स्टेट बार कौंसिल जबलपुर के दिशा निर्देशों के मुताबिक तथा संघ के मॉडल वाइलाज के अनुसार जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बार काउंसिल से प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार जो अधिवक्ता नियमित रूप से व्यवसाय रत हैं और नियमित रूप से संघ की सदस्यता शुल्क जमा करते आ रहे हैं,उनका शुल्क चुनाव की घोषणा से पहले जमा किया हो तथा जिन्होंने एमपी ऑनलाइन के जरिये वेरीफिकेशन/ डिक्लेरेशन फॉर्म भरे हैं, उन्हें ही मतदान करने की पात्रता रहेगी। हरदा अधिवक्ता संघ के निर्वाचन अधिकारी अनिल एस बिल्लौरे, शैलेंद्र जोशी एवं ओपी मोरछले ने संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार वन बार वन वोट व्यवस्था ही लागू होगी अर्थात जिन अधिवक्ताओं की दो संघ की सदस्यता है उन्हें एक ही मतदान स्थल पर वोट देने की पात्रता रहेगी। भारत के राजपत्र में प्रकाशित बार काउंसिल आफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस आफ प्रैक्टिस वेरीफिकेशन नियम 2015 के अधीन पारित दिशा निर्देशों का पालन करने वाले अधिवक्ता ही मतदान करने की पात्रता रखेंगे। बार काउंसिल से प्राप्त फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन होने तथा दावे आपत्तियों की तिथि निकलने के पश्चात चुनाव अधिकारियों को फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रदान की गई। इस बार जिला अधिवक्ता संघ हरदा के चुनाव एक दिवस में ही संपन्न कराए जाने की मंशा से अधिवक्ताओं ने चुनाव अधिकारियों को आवेदन दिया है। जबकि इससे पहले दो दिवस में चुनाव संपन्न होते थे। किंतु अब टिमरनी एवं खिरकिया संघ के अस्तित्व में आने तथा वन बार वन वोट व्यवस्था लागू होने के चलते एक दिन में मतदान पूर्ण कराए जाने का निवेदन किया है। जिस पर विचार कर निर्णय लिया जाना है। तत्पश्चात चुनाव का संपूर्ण कार्यक्रम तैयार करने के साथ ही निर्वाचन प्रक्रियाओं की तिथियों की घोषणा की जाएगी।
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