अनोखा तीर, हरदा। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा के साथ सरकारी विभागों की नियुक्तियों में संविदा सिस्टम खत्म करने का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने संविदा पर कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को नियमित कर अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह सुविधाएं देने की भी घोषणा की। बता दें कि मध्यप्रदेश के 32 सरकारी विभागों में संविदा नियुक्ति की जाती हैं। जहां भरपूर काम करने के बावजूद वहां न तो उनका वर्तमान ठीक था और न ही भविष्य। इससे संविदा अमले में नाराजी बनी हुई थी। अब सीएम की घोषणा के बाद ऐसे सभी 32 विभागों में सेवारत संविदा कर्मियों की उम्मीदें जागी हैं।
इन विभागों में खूब हुई संविदा भर्ती
जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम द्वारा साल 2021 में संविदा मानव संसाधन मैनुअल के अनुसार विभाग में एक साल के लिए संविदा नियुक्ति दी जाती है। इसके बाद वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाए जाने पर यह संविदा नियुक्ति आगे भी बढ़ाई जा सकती है। संविदा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम आयु 62 वर्ष है। इसके साथ ही नियमित सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक संविदा के तहत नियुक्त किया जाता है। जबकि चिकित्सकों को अधिकतम 67 वर्ष की आयु तक संविदा के तहत नियुक्ति की जाती है।
मध्यप्रदेश सिविल विभाग में नियुक्ति
मध्यप्रदेश के सिविल सेवा विभाग में भी संविदा नियुक्ति दी जाती है। संविदा के लिए अधिकतम आयु वही होगी जो संबंधित पद के लिए विभागीय भर्ती में हैं। विभाग में शुरूआती तौर पर एक साल के लिए संविदा पर नियुक्त किया जाता है। जिसके बाद नियुक्ति सीमा बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अधिकतम पांच वर्षों के लिए संविदा पर नियुक्ति की जाती है। विभाग में संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन और वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा।
नगरपालिका में भी संविदा कल्चर
प्रदेश की नगर पालिकाओं में शुरुआती तौर पर एक साल के लिए संविदा पर नियुक्त किया जाता है। विभाग में शुरूआती तौर पर एक साल के लिए संविदा पर नियुक्त किया जाता है। जिसके बाद नियुक्ति सीमा बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अधिकतम पांच वर्षों के लिए संविदा पर नियुक्ति की जाती है।
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