दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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अनोखा तीर, हरदा। रहटगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली पीडिता के साथ जबरजस्ती करने वाले आरोपी को न्यायालय ने कटोर सजा सुनाई है। मामला 11 मार्च 2022 का है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशाराम रोहित एवं जतिन दुबे विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। मीडिया प्रभारी अभियोजन विनोद कुमार अहिरवार ने बताया कि फरियादिया ने थाना हाजिर होकर रिपोर्ट लेख कराई थी। जिसमें कहा किगांव में पति व तीन बच्चे के साथ रहती हूं। घटना वाले दिन पति गांव की चोपाल पर सामाजिक मीटिंग में शामिल होने गए थे। इस दौरान मैं और मेरा बेटा पड़ोस के घर में टीवी देखने चले गए। तभी घर के अंदर से जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आई।वहां जाकर देखा तो रामविलास अहाके निवासी ग्राम फुलड़ी मेरी बेटी के पास सोया हुआ था। इस दौरान उसकी स्थिति आपत्तिनजक थी। हो-हल्ला होने पर रामविलास वहां से भागने लगा। इस बीच चौपाल पर बैठे लोगों ने उसे दबोच लिया। मामले में महिला थाना हरदा में भादवि की धारा 376, 450 भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्ट अंतर्गत कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर चली सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला आया है। जिसमें माननीय न्यायालय ने आरोपी को धारा 450 भा.द.सं. में 5 साल का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपए जुर्माना तथा 5 / 6 पॉक्सो एक्ट अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 3 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

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