पीड़िता को 1 लाख रुपए का प्रतिकर स्वीकृत

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.24.35 PM

 

अनोखा तीर, हरदा। मप्र, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के तहत मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। गठित समिति द्वारा पीड़िता को एक प्रकरण में 1 लाख रुपए प्रतिकर एवं पुनर्वास हेतु भुगतान किए जाने का आदेश दिया गया। प्रकरण में अभियुक्त ने पीड़िता के पति की हत्या की थी। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास से दंडित किया गया था। पीड़िता द्वारा प्रतिकर राशि प्रदाय किए जाने हेतु प्राधिकरण में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा समस्त परिस्थतियों पर विचार करते हुए पीड़िता को १ लाख रुपए प्रतिकर राशि दिए जाने की अनुशंसा की है। प्रदीप राठौर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा ने बताया कि इस योजना में ऐसे अपराध पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुई है, जैसे मृत्यु, लैंगिक अपराध, गंभीर चोटे, एसिड अटैक जिन्हें पुनर्वास की जरूरत है उन्हें नियमानुसार योजनातंर्गत प्रतिकर दिया जाता है।

92 Views

Leave a Reply

error: Content is protected !!