लाड़ली बहना योजना…

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अनोखा तीर, हरदा। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वालंबन उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन ने योजना के प्रावधानों के अंतर्गत पात्रता में संशोधन किया है। इन संशोधनों के आधार पर नवीन पात्रताधारी महिलाओं से आवेदन लेने का सिलसिला 25 जुलाई से प्रारंभ होगा। नवीन पात्रताधारी महिलाएं अपना ऑनलाइन आवेदनों का पंजीयन 20 अगस्त तक योजना के पोर्टल पर करा सकेंगी। पात्रता की शर्तों में हुए नवीनतम संशोधन के अनुसार आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, योजना अंतर्गत अपात्रता की कण्डिका को संशोधित कर प्रतिस्थापित किया गया है। साथ ही जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन ट्रैक्टर को छोड़कर हो। यहां पर परिवार की परिभाषा कण्डिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी। आगामी 25 जुलाई 2023 से योजना का पोर्टल को पुन: आवेदन की प्रविष्टि हेतु खोला जाएगा। आवेदन ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन लिए जाएंगे। गत 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष या उससे अधिक तथा 23 वर्ष से कम आयु की समग्र पोर्टल पर आधार ई केवायसी पूर्ण महिलाओं को आवेदन हेतु पात्रता होगी। एक जनवरी 2023 को 23 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु की ऐसी महिलाएं जिन्होंने स्वयं के परिवार में ट्रैक्टर होने के कारण आवेदन नहीं किया वे महिलाएं आवेदन कर सकेंगी।

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