अनोखा तीर, हरदा। विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ ने पेंशनर्स को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित दर एवं तिथि से महंगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने की मासंग दोहराई है। संघ ने ये मामला प्रदेश के लाखों तथा विद्युत वितरण कंपनी के करीब 55 हजार पेंशनर्स के हितार्थ उठाया है। सराथ ही यह जिक्र भी किया कि धारा 49 का दुरूपयोग के चलते महंगाई राहत से वंचित लाखों पेंशनर्स में नााजगी है, वहीं कर्मचारियों के हितार्थ आंदोलन की राह अपनाने को बाध्य हैं। इस संबंध में विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एसके पगारे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 अनुसूची 6 अंतर्गर्त मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की परस्पर सहमति ना होना दर्शाकर मध्यप्रदेश सरकार के लगभग 5 लाख तथा विद्युत विभाग के 55 हजार पेंशनर्स को 42 प्रतिशत महंगाई राहत की तुलना में महज 33 प्रतिशत महंगाई राहत देकर पेंशनर्स को हजारों रूपये महीने की क्षति एवं सरकार को करोड़ों रूपये महीने का फायदा पहुंचाया जा रहा है। जबकि धारा 49 अनुसूची 6 में मात्र इतना निर्दिष्ट है कि दोनों राज्य पेंशन दायित्व का अनुपातिक समायोजन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में करेंगे। केन्द्र सरकार के ईपी विभाग के अंडर सेक्रेटरी ने 13 नवंबर 2017 को अपने पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इसमें दोनों राज्य मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों की सहमति की अनिवार्यता का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। पेंशन दायित्व के समायोजन के लिये मध्य प्रदेश का अनुपात 74 प्रतिशत तथा छत्तीसगढ़ का अनुपात 26 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। वर्तमान में त्रुटिपूर्ण व्यवस्था के चलते मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ के 1 लाख पेंशनर्स को उनकी महंगाई राहत की 74 प्रतिशत राशि देनी पड़ती है, वहीं छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स को उनकी महंगाई राहत की 26 प्रतिशत राशि देनी पड़ती है। प्रदेश अध्यख श्री गुप्ता के मुताबिक पिछले 22 वर्षों से इस धारा का दुरूपयोग करने से पेंशनर को अब तक लाखों रूपये का नुकसान हुआ है। अंत में इस धारा का महंगाई राहत के भुगतान से बचने के लिये जारी दुरूपयोग को तत्काल रोकने का प्रयास जारी है, ताकि पेंशनर्स को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित दर एवं तिथि से महंगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित हो सके।
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