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Friday, 9 October 2026
हरदा

अत्याचार निवारण अधिनियम : पीड़ितों को पात्रतानुसार राहत दिलाएं

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अनोखा तीर हरदा। कलेक्टर ऋषि गर्ग ने मंगलवार शाम को आयोजित बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्तियों को समय पर राहत दिलाई जाए तथा दोषी व्यक्तियों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत न्यायालय के माध्यम से सजा दिलाई जाए। इस अवसर पर जिला अभियोजन अधिकारी भी उपस्थित थे। जिला संयोजक ने बताया कि इस अधिनियम के तहत इस वर्ष अब तक अनुसूचित जाति के 28 लोगों को 30 लाख 50 हजार की राहत वितरित की जा चुकी है। जबकि अनुसूचित जनजाति के 13 लोगों को 14 लाख 15 हजार रुपए की राहत वितरित की गई है। इस तरह कुल 41 लोगों को 44 लाख 65 हजार रुपए की राहत वर्ष 2023 में अब तक दिलाई जा चुकी है। बैठक में पुलिस अधीक्षक संजीव कंचन व अपर कलेक्टर प्रवीण फुलपगारे सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।

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