स्कूलों के आसपास तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर सख्ती से लगाएं रोक  

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अनोखा तीर हरदा। कलेक्टर ऋषि गर्ग ने मंगलवार शाम को आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक लगाई जाए तथा स्कूलों और महाविद्यालयों से 100 मीटर के क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जाए। इसके लिए स्कूल व कॉलेज के आसपास 100 मीटर के क्षेत्र में पीली लाइन अंकित कराएं और इस लाइन के अंदर वाले क्षेत्र में तंबाकू का विक्रय सख्ती से रोका जाए। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी ज्ञानेन्द्र यादव को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान रोकने हेतु कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिए भी कहा।

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