अनोखा तीर, हरदा। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को सभी प्रकार के स्वरोजगार के लिए 10 हजार से 1 लाख तक की परियोजनाएं स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग हरदा श्रीमती कविता आर्य ने बताया कि योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत अथवा वास्तविक जो भी कम हो की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षो तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर निगम द्वारा त्रैमासिक दिया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्धारित समस्त पोर्टल के माध्यम से किया जाना प्रावधानित है। योजना के तहत वर्ष 2023-24 हेतु जिले के सभी बैंकों को लक्ष्य निर्धारित किए गए है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हंै।
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