हरदा- मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 के तहत प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15 अगस्त की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया जाता है। इसी क्रम में कलेक्टर ऋषि गर्ग ने हरदा जिले में मत्स्याखेट पर 16 जून से आगामी 15 अगस्त तक के लिये प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए मत्स्याखेट अथवा मत्स्य परिवहन अथवा मत्स्य के क्रय विक्रय करने पर एक वर्ष का कारावास या अधिकतम 5 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
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