अनोखा तीर, हरदा। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में राजनीतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा शासकीय परिसंपत्तियों को नारे, पम्पलेट, फ्लैक्स, झंडे लगाकर विरूपित करने का प्रयास किया जा सकता है। विभिन्न व्यक्तियों, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने की संभावना है, जिससे शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इस संबंध में शासन द्वारा म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो, सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना, सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों, निर्वाचन क्षेत्रों व वार्डों के क्षेत्रों की सीमा में चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनीतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर झंडियां लगाई जाती हैं अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत किया जाता है तो उस स्थिति में ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले के संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक थाने में ‘लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ताÓ तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। कलेक्टर जैन ने आदेशित किया है कि यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता थाना प्रभारी की देखरेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिए और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक पुलिस, मुख्यालय पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव में से किसी एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावे। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जावे, जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिए। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाए। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा। यदि किसी व्यक्ति, अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाए जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी की गई कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय एवं संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत को उपलब्ध कराएंगे।
सम्पत्ति विरूपण संबंधी आदेश जारी

0 Views

